बिना आधार के मुलाकात नइ होसक जेल म आरोपी मन ले
रायपुर । प्रदेश के जिला जेल या उप जेल मन म बंद विचाराधीन कैदी मन या सजायापता कैदी मन ले अब बिना आधार के मुलाकात नइ हो सक। बता दन कि आधार के अनिवार्यता ले जेल म फरजी मुलाकात म पूरी तरह ले रोक लग जाही।
बहरहाल, छत्तीसगढ़ म कुल 33 जेल हे, जेमा 5 केंद्रीय जेल, 12 जिला जेल अउ 16 उप जेल हे। ये जेल मन म 19 हजार बंदी हे। बंदी मन या विचाराधीन आरोपी मन ले मुलाकात बिना आधार के नइ हो सकही। दरअसल, मुलाकात करय्या मन बर आधार कारड के अनिवारयता के आदेश जारी करे गेहे। लेकिन जादा लोगन ल एखर जानकारी नइ हे। एखर सेती जेल म कैदी मन ले मुलाकात करे बर आए लोगन मन ल बिना मिले वापस लउटना पड़त हे।
जेल म बंद कैदी ले मिले बर आए दिलीप के कहिना हे कि आधार कारड लागू करे के पीछू एखर मुख्य कारण हे। कतको दफा दूसर लोगन मन ह कैदी मन ले मिलके चले जात हे। एखर बाद जब कैदी के परिवार के मनखे मिले बर आथे तो उमन ल बिना मिले वापस भेज दिये जाथे। एखर सेती ये बात के खास ख्याल रखत हुए जेल प्रशासन ह ये महत्वपूर्ण निर्णय लिय हे।
केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक केके गुप्ता ह कहिन कि जेल म बंद आरोपी मन ले अक्सर फरजी मुलाकात के शिकायतें आथे । एखर ले बड़े अउ संगीन मामला के अपराधी जेल ले ही आपराधिक घटना मन ल अंजाम देवत रिहन हे। अब आधार कारड के अनिवार्यता के बाद फरजी मुलाकत म अंकुश लगही। संगे- संग जेल ले रिहा होय के बाद बंदी शासकीय योजनामन के लाभ घलो ले सकत हे।