ये कद्दावर नेता ह पइसा देके अपन मां के नाम कर दिस स्कूल ल… कोरट ह करिस रद्द
बिलासपुर। हाईकोर्ट के डबल बेंच ह 10 लाख रुपए दान लेके सरायपाली के शासकीय कन्या विद्यालय के नाम शांति देवी अग्रवाल के नाम करे के निरनय ल निरस्त कर दिस हे। कोरट ह सरकार ल जनरल बुक सरकुलर के नियम मन ल पालन करे के निरदेश दिस हे। प्रदेस के कद्दावर नेता ह संचालनालय लोक शिक्छा ल सरायपाली शासकीय कन्या विद्यालय के नाम अपन रिस्तेदार शांति देवी अग्रावल के नाम करे के प्रस्ताव देय रहिस हे। येमा नाम देय जाय के बाद 10 लाख रुपिया दान देय के बात कहे गिस हे।
संचालनालय लोक शिक्छा ले प्रस्ताव ल स्कूल विकास समिति के पास भेजिस। स्कूल विकास समिति ह प्रस्ताव ल निरस्त कर दिस हे। येखर बाद घलो सासन ह 10 लाख रुपिया दान लेके सरायपाली सासकीय कन्या विद्यालय के नाम शांतिदेवी अग्रवाल के नाम कर दिस। येखर खेलाफ स्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य चंद्रमणी प्रधान ह हाई कोर्ट म याचिका दाखिल करिन। येमा कहे गिस का सरकार कोनो व्यक्ति ले दान लेके सासकीय स्कूल के नामकरन कर सकत हे। अइसा कउन नियम के तहत करे जा सकत हे।
मामले म सासन के ओर ले जवाब प्रस्तुत करे गिस। दूनों पक्छ मन ल सुने के बाद छग के डबल बेंच ह सरायपाली सासकीय कन्या विद्यालय के नाम शांतिदेवी अग्रवाल करे के निरनय ल निरस्त कर दिस। कोरट ह सरकार ल जनरल बुक सर्कुलर के पालन करे के निरदेश दिस हे। जनरल बुक सर्कुलर के कंडिका 10 म सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थान के नाम नइ करे जा सकत हे। यदि कोनो व्यक्ति बड़ दान देय हे त भवन के नाम उंखर नाम करे जा सकत हे। येखर संग कोरट ह प्रस्तुत याचिका ल निराकृत करिस हे।