सरोज पांडेय के नामांकन निरस्त करे बर आवेदन दिस कांग्रेस ह
रायपुर । कांग्रेस ह छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सीट म होवइया चुनाव म भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय के नामांकन निरस्त करे बर निर्वाचन अधिकारी ल आवेदन करिस हे। एखर पीछु कांग्रेस ह उंखर प्रस्तावक के रुप म शामिल विधायक मन के संसदीय सचिव होए अउ संसदीय सचिव मामला म हाईकोर्ट म फैसला सुरक्षित रखे जाए के हवाला दिस हे।
कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू के संग रमेश वर्ल्यानी के दे गिस कांग्रेस के आवेदन म कहे गे हे कि छत्तीसगढ़ सरकार म ए समय 11 विधायक संसदीय सचिव के रूप म कार्यरत हवय। ये विधायक, अंबेश जांगड़े, लाभचंद बाफना, लखन देवांगन, मोतीराम चंद्रवंशी, शिवशंकर पैकरा, तोखन साहू, गोवर्धन सिंह मांझी, राजूसिंह क्षत्री , रूपकुमारी चौधरी, सुनीति सत्यानंद राठिया अउ चंपादेवी पावले हे। आगे कहे गेहे कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय म दो याचिकाएं अंतिम सुनवाई के बाद फैसला बर सुरक्षित हे । ये याचिका मन म उच्च न्यायालय ले कहे गेहे कि चूंकि संसदीय सचिव के पद लाभ के पद हे इसलिए संविधान के अनुसार ये सदस्य मन के सदस्यता रद्द करे जाना चाही।
कांग्रेस के कहिना हे कि 1 अगस्त 2017 के दिए गए अपन अंतरिम फ़ैसले म माननीय उच्च न्यायालय ह प्रथमदृष्टया माने हे कि संसदीय सचिव के पद लाभ के पद हे अउ ओला कार्य ले अलग करे जाए। ये सदस्य मन के सदस्यता के मामले म अंतिम फैसला लंबित हवय। आवेदन म कहे गेहे कि भाजपा के ओर ले राज्यसभा के प्रत्याशी सरोज पांडे के ओर ले चार सेट म नामांकन दाखिल करे गेहे। एमा पहिली सेट म रूपकुमारी चौधरी दूसरे सेट म अंबेश जांगड़े, शिवशंकर पैकरा, सुनीति सत्यानंद राठिया, तीसरे सेट म लखन देवांगन, राजूसिंह क्षत्री, तोखन साहू अउ चौथा सेट म गोवर्धन सिंह मांझी प्रस्तावक हे। ये तरह ले हर सेट म अइसे सदस्य प्रस्तावक हे जेकर सदस्यता संदिग्ध हवय अउ उच्च न्यायालय के फ़ैसला ये संबंध म लंबित हे ।
कांग्रेस ह ये बारे म दिल्ली के मामला के हवाला देत हुए कहिस कि ज्ञात हो कि दिल्ली विधानसभा के संसदीय सचिव के सदस्यता मुख्य निर्वाचन आयोग, दिल्ली ह लाभ के पद म पदस्थ होए के आधार म निरस्त कर देहे। आपले विनम्र अनुरोध हे कि उच्च न्यायालय के अंतरिम फ़ैसला अउ लंबित अंतिम फैसला ल ध्यान म रखत हुए सरोज पांडेय के नामांकन निरस्त करे जाय।