रायपुर। शिक्षक पंचायत ल शासकीय कर्मचारी नइ माने जा सकय, पंचायत स्वतंत्र संस्था हवय, जोला नियुक्ति अउ नियम बनाए के अधिकार हे। हाईकोर्ट के ए निरदेस एक बार फेर आघू आिस हे।
ए बेर हाईकोर्ट ह ए फइसला एक शिक्षाकर्मी के याचिका ल खारिज करत हुए देय हे, जेमा शिक्षाकर्मी ह पंचायत शिक्षक रहत हुए शासकीय कर्मचारी के तरह सिविल जज परीक्षा म आयु सीमा म छूट न मिले के कारन लगाय रहिस हे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सिंगल बेंच के निरनय ल जायज बतात हुए ए फइसला देय हे।
ज्ञात हो के वर्ष 2014 म आयोजित सिविल जज के परीक्षा म भाटापारा निवासी शिक्षाकर्मी वर्ग-3 अउ वर्तमान म शिक्षक पंचायत के पद म कार्यरत हरनारायण यादव ह भाग लेय रहिस हे। श्री यादव ह प्रारंभिक अउ लिखित परीक्षा क्लीयर कर लिस लेकिन ओला साक्षात्कार म सामिल नइ करे गिस हे।
यादव ह बताइस के परीक्षा म शामिल होय के उँखर अधिकतम आयु सीमा पूरा हो चुके रहिस हे, लिहाजा ओला भर्ती प्रक्रिया ले बाहिर कर देय गिस। एखर सेती ले प्रकरण ल लेके यादव ह हाईकोर्ट म याचिका दायर करे रहिस हे। एमा हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ह उंखर याचिका ल खारिज कर दीस, उमन दुबारा हाईकोर्ट म याचिका लगाइस रहिस हे अउ ए बेर चीफ जस्टिस ह उंखर याचिका म सुनवाई करत हुए उंखर याचिका फेर ले खारिज कर दीस हे।