अधिकारी नियम गिनात रह गिस …..एती कोर्ट ह दे दिस ए आदेस…
बिलासपुर। हाईकोर्ट ह अनुकंपा नियुक्ति के एक मामला म सुनवाई करत हुए कहिस के कोनो भी सासकीय कर्मचारी के निधन म मृतक के आश्रित मन ल अनुकंपा नियुक्ति व अन्य सहायता दिलाय के दायित्व बेभाग के वरिष्ठ अधिकारी के हे। अधिकारी ल आश्रित मन ल नियम मन के जानकारी देय जाना चाही। कोर्ट ह मामला म याचिकाकर्ता के आवेदन ल स्वीकार कर नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति देय के आदेश दिस हे।
याचिकाकर्ता डिगेश्वर प्रसाद के पिता विसेलाल बालोद म सहायक शिक्षक के पद म कार्यरत रहिस हे। सेवाकाल के दउरान 1999 म उंखर निधन हो गिस। पिता के निधन के बेरा म याचिकाकर्ता के उमर नव साल रहिस हे मृतक सहायक शिक्षक के आश्रित मन ल बेभाग के ओर ले अनुकंपा नियुक्ति के नियम के संबंध म कोनो जानकारी नइ देय गिस।
याचिकाकर्ता डिगेश्वर बालिग होय म सिक्षा बेभाग म अनुकंपा नियुक्ति देय जाए के आवेदन पेस करिस। बेभाग ह सासकीय कर्मचारी के निधन होय के तीन बरस के अंदर ही अनुकंपा नियुक्ति देय जाए के नियम होय के हवाला देवत हुए आवेदन ल निरस्त कर दिस।
याचिकाकर्ता ने सिक्षा सचिव ल घलो आवेदन दिस । सिक्षा सचिव ह घलोक आवेदन निरस्त कर दिस। जेखर बाद हाईकोर्ट म याचिका दाखिल करे गिस । एमा कहेगिस के पिता के निधन होए के बेरा म वो ह नाबालिग रहिस हे। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध म ओला कोनो जानकारी नइ रहिस हे। एखर संग बेभाग के ओर ले भी मोर मां ल कुछु नइ बताए गिस । बालिग होय म आवेदन देव हव।
याचिका म जस्टिस पीसेम कोशी के कोर्ट म सुनवाई होइस। कोर्ट ह अपन आदेस म कहिन के यदि कोनो सासकीय कर्मचारी के निधन होथे त बेभाग के वरिष्ठ अधिकारी के ए दायित्व हे के तीन माह के अंदर मृतक के आश्रित या उत्तराधिकारी ल ए बताए के अनुकंपा नियुक्ति कइसे मिलही। एखर संग दूसर लाभ के जानकारी घलोक देय जाना चाही। याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करे के हकदार हे। कोर्ट ह शासन ल याचिकाकर्ता के आवेदन म नियमानुसार निरनय लेवत हुए अनुकंपा नियुक्ति देय के आदेस दिस हे।