बिलासपुर। हाईकोर्ट ह बुधवार के एक अवमानना याचिका म सुनवाई करत हुए रायपुर कलेक्टर ल नोटिस जारी करिस हे। याचिकाकर्ता के जमीन म पीडब्लूडी ह सड़क के निरमना कर देहे। एखर बाद मामला कोर्ट म पहुंच गिस। हाईकोर्ट ह ए मामला के पूर्व म सुनवाई करत हुए रायपुर कलेक्टर ल भूमि अधिग्रहन के कार्रवाई तय समय सीमा म पूरी करत हुए आवेदक ल उचित मुआवजा के आदेस देय रहिस हे, लेकिन रायपुर कलेक्टर के ओर ले ए आदेस म कोनो कार्रवाई नइ करे गिस। जेखर बाद ए अवमानना याचिका हाईकोर्ट म दायर कर गिस।
जानकारी के मुताबिक रायपुर निवासी दीपक भारद्वाज के अवमानना याचिका के सुनवाई करत हुए हाईकोर्ट ह रायपुर कलेक्टर ले कहे हे के – काबर ना आप मन के उपर अवमानना के कार्रवाई कर जाए। मामला बरस 2017 के हे। याचिकाकर्ता दीपक ह सिकायत करिन के लोक निरमान विभाग ह उंखर निजी जमीन म बिना उंखर जानकारी के सड़क के निरमना कर देय हे। भूअर्जन के प्रक्रिया घलो पूरा नइ करे गेहे।