‘सरपंच’ बर आरक्षण अभी नहीं, बाद मा आही नवा तारीख….
‘सरपंच’ बर आरक्षण अभी नहीं
– शेष पंचायत मन के पद बर 23 नवंबर के होही आरक्षण
– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ले जारी होइस आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ मा सरपंच पद बर आरक्षण अभी नइ होने वाला। एखर बर अलग से तारीख बताय जाही। याने राज्य शासन हर सरपंच पद के आरक्षण के कार्रवाई ला अभी स्थगित कर दे हावय।
ए संबंध मा महानदी भवन से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कोती ले आदेश घलो जारी कर दे गे हावय। जउन मा इहू बताय गेहे कि किया गया है. कि सरपंच पद के आरक्षण के कार्रवाई के प्रस्तावित तिथि अलग से जारी करे जाही।
आप मन बता दे जाय कि त्रिस्तरीय पंचायत मन के पदाधिकारी– ग्राम पचायत के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष अउ जिला पंचायत के सदस्य मन के प्रवर्गवार आरक्षण के प्रस्तावित तिथि 23 नवम्बर निर्धारित करे गेहे। सिरिफ सरपंच पद के आरक्षण बर वर्तमान में रोक लगाय गे हावय अउ शेष पद– यानी पंच, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष अउ जिला पंचायत मन के सदस्य मन के पद के प्रवर्गवार आरक्षण के कार्रवाई 23 नवम्बर तक पूरा कराय जाही।