विद्युत उपभोक्ता मन के हित म सीएम बघेल ह लिस बड़ा फैसला, औद्योगिक संगठन अऊ संस्थान समेत गैर घरेलू उपभोक्ता मन ल मिलिस राहत
जय जोहार…. कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम बर भारत सरकार के तरफ ले लागू लॉकडाउन अवधि म अलग-अलग औद्योगिक संगठन अऊ संस्थान समेत गैर घरेलू उपभोक्ता मन ह सरकार ले रियायत दे जाये के मांग ल सरलघा करत रहिस। जेमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह ओखर हित म कई निर्णय ले हे।
उपभोक्ता मन के हित मे ले गिस निर्णय के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू, कृषि आधारित उद्योग सहित अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल, मई अऊ जून महीना के बिल म डिमांड चार्ज भुगतान ल जून 2020 तक स्थगित करे के निर्णय ले गे हे। स्थगन अवधि के बाद उक्त प्रभार के राशि ल समान मासिक किश्त म अवइया छह माह के विद्युत देयक के संगेसंग ले जाही। अप्रैल, मई अऊ जून के बिल म डिलेड पेमेंट सरचार्ज ल 1.5 प्रतिशत के बजाये एक प्रतिशत ही ले जाही।
प्रदेश भर के सबो नगद बिल संग्रहण केंद्र ल अस्थायी रूप ले बंद करे गे रहिस। एला दृष्टिगत रखत हुये ले गिस निर्णय के मुताबिक अईसे सबो निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता जेला 23 मार्च ले तीन मई के अवधि म विद्युत देयक के भुगतान करे ल रहिस। ओ मन अब 31 मई तक बिना अधिभार के विद्युत देयक ल भुगतान करे के सुविधा दे जाही। ए म छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग घलो सहमत हे।