chhattisgarh: दूसर राज्य अऊ जिला मा जावत होहु त ये निर्देश ला एक घांव पढऊ जरूर
जय जोहार…. (chhattisgarh) कोरोना संकट के बीच आप मन ह दूसर जिला या फेर दूसर राज्य के यात्रा करइया हे, त सामान्य प्रशासन विभाग के नवा गाइडलाइन ल जरूर पढ़ ले।
पहिले अंतराज्यीय अउ राज्य के भीतर आवागमन बर ई-पास प्राप्त करे म ही अनुमति दे गे रहिस। ए संबंध म अब नवा गाइडलाइन जारी करे गे हे।
ये हे नवा गाइडलाइन: अन्तराज्यीय अउ राज्य (chhattisgarh) के भीतर आवागमन बर ई-पास के अनिवार्यता ह नई होही।
कोरोना संक्रमण नियंत्रण बर कान्टेक्ट ट्रेसिंग बर स्वैच्छिक रूप ले ई-पास के उपयोग ल करे जा सकही, ताकि ट्रैवल डिस्ट्री के रिकॉर्ड ह उपलब्ध रहे। संभावित मरीज मन के समय म पहचान करे जा सके, एखर बर आवागमन करइया सबो यात्री मन ल प्रोत्साहित करे जाए कि वे ई-पास के स्वैच्छिक रूप ले उपयोग करे।
(chhattisgarh) आवागमन स्थल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्तराज्यीय जांच चौकी आदि म बिना ई-पास आवागमन करइया यात्री मन ले कान्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य ले ये अनुरोध करे जाए कि ओ हा ई-पास बर आवेदन करे के बाद ही आगू के यात्रा करे।
अन्तराज्यीय आवागमन बर क्वारेंटाइन संबंधी निर्देश ह पहिले के तरह यथावत प्रभावी रही।