सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, किहिस- अंतिम वर्ष के परीक्षा ३० सितम्बर तक कराए जाय
जय जोहार…. सुप्रीम कोर्ट ह यूजीसी के गाइडलाइन ल सही ठहरात हुये फाइनल ईयर के छात्र मन के परीक्षा ल अनुमति दे दे हे। राज्य ल निर्देश देत हुये सुप्रीम कोर्ट ह 30 सितंबर के पहिले परीक्षा कराय के बात केहे हे।
सुनवाई करत कोर्ट ह कहिन कि कोई राज्य फाइनल ईयर के छात्र मन ल बिना परीक्षा लिए पास नई कर सकत हे। अगर राज्य चाहे त यूजीसी ले विचार-विमर्श कर परीक्षा के तारीख ल टाल सकत हे, लेकिन राज्य सरकार ह यूजीसी के अनुमति के बिना छात्र मन ल प्रमोट नई कर सकत।
गौरतलब हे कि कोट ये फइसला ओ याचिका म दे हे, जेन चाहत हे कि कोरोना सती फाइनल ईयर के छात्र मन ल बिना परीक्षा ही पास कर दे जाए।