driving license के संग ए दस्तावेज के बाढ़ गे वैधता, अब 31 मार्च 2021 तक होही मान्य
जय जोहार…. (driving license) केंद्र सरकार ह कोविड-19 के प्रसार ल रोके बर ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के परमिट अऊ रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेज के वैधता ल 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दे हे। एखर ले अईसे वाहन मालिक अऊ चालक मन ल बड़का राहत मिलही, जेखर मोटर वाहन के दस्तावेज के वैधता ह 1 फरवरी 2020 या ओखर बाद समाप्त हो गे रिहिन।
ए सबो दस्तावेज के वैधता ल कोविड 19 अऊ लाकडाउन सती बढ़ाए गे हे। (driving license) एखर पहिले केंद्र ह 30 जून तक वैधता ल बढ़ाए रिहिन। एखर बाद 30 सितम्बर तक अऊ फेर 31 दिसंबर तक बढ़ाए रिहन। अब ये सबो दस्तावेज ह अवइया साल मार्च तक वैध रही।
केंद्रीय सड़क परिवहन अऊ राजमार्ग मंत्रालय ह रविवार के सबो राज्य अऊ संघ शासित प्रदेश ल ए आशय के संबंंध म एक परामर्श जारी करे हे। (driving license) एमा कहे गे हे कि कोविड 19 के प्रसार ल रोक के आवश्यकता ल धियान म रखत हुये ये उपरोक्त सबो दस्तावेज ल 31 मार्च 2021 तक वैध माने जजा सकत हे। ये ओ सबो वाहन दस्तावेज म लागू होही, जेखर वैधता ह 1 फरवरी 2020 ले समाप्त हो गे हे या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाही।