Raipur: कोरोना के संक्रमण ल रोके बर रायपुर जिला प्रशासन ह जारी करिन नवा गाइडलाइन, पढ़व
जय जोहार…. (Raipur) कोरोना ल देखत हुये रायपुर जिला प्रशासन ह नवा गाइडलाइन जारी करे हे। ए निर्देश के तहत सबो सार्वजनिक स्थान म मास्क अऊ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन ल अनिवार्य कर दे हे। कोनो व्यक्ति गाइडलाइन के पालन नई करत हे, त संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रचलित विधि के अनुसार पुलिस थाना म प्राथमिकी दर्ज करे जाही।
ए नवा गाइडलाइन म (Raipur) सार्वजनिक स्थान म थूकना प्रतिबंधित करे गे हे। एखर आलावा होम आइसोलेशन ल लेके जारी दिशा निर्देश के पालन करना अनिवार्य होही। एखर आलावा दुकान अऊ व्यवसायिक प्रमुख ह अपन दुकान म लोगन मन ल सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाये अऊ ओ मन ल मास्क लगवाये के पालन करवाही।
(Raipur) यदि कोरोना व्यक्ति ह जुर्माना दे ले इंकार करत हे, त ओखर विरुद्ध एपेडमिक डिसीजेज एक्ट, एपेडेमिक डिसीजेज एक्ट कोविड-19 के रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 अऊ भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्रवाई करे जाही।