chhattisgarh: स्वास्थ्य विभाग के बड़का आदेश, सार्वजनिक स्थान म बिना मास्क या फेस कवर के पाय जाय म लगही अब 500 रुपया जुर्माना
जय जोहार…. (chhattisgarh) कोविड-19 के संक्रमण ल रोके बर छत्तीसगढ़ सरकार ह एक बड़का फइसला ले हे। अब सार्वजनिक स्थल म बिना मास्क या फेस कवर के पाय जाय म 500 रुपए अर्थदंड लगाए जाहि।
राज्य सरकार के स्वास्थ्य अऊ परिवार कल्याण विभाग ह एखर बर महमारी रोग अधिनियम 1897 के तहत पूर्व म जारी अधिसूचना म संशोधन आदेश जारी करे हे। (chhattisgarh) जेखर तहत अब सार्वजनिक स्थान म बिना मास्क या फेसकवर के पाय जाय म मनखे मन ले 500 रुपया जुर्माना वसूले जाही। पूर्व म ये राशि ह 100 रुपया रिहिन, जेला अब बढ़ा के 500 रुपया कर दे गे हे।
(chhattisgarh) कोरोना महामरी ले बचाव बर मनखे मन ले मास्क लगा के अपन घर ले बाहर निकले, सोशल अउ फिजिकल डिस्टेंशिंग के पालन करे अऊ थोड़कीन देर म अफन हाथ ल साबुन ले धोवत रहे के अपील घलो करे हे।