छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग नियमों में बड़ा बदलाव
- ‘नेगेटिव लिस्ट’ व्यवस्था से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगी रफ्तार
- 15 दिनों में मांगे गए सुझाव
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निवेश, व्यापार और शहरी विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र सरकार के ‘डीरिगुलेशन’ (Deregulation) और अनुपालन बोझ कम करने के सुधारों के तहत अब ‘नेगेटिव लिस्ट’ (Negative List) आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के अनुसार, इस सुधार का उद्देश्य अनावश्यक नियामकीय बाधाओं को समाप्त कर विकास प्रक्रियाओं को व्यावहारिक, स्पष्ट और भविष्य-उन्मुख बनाना है।
प्रस्तावित संशोधनों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. ‘नेगेटिव लिस्ट’ मॉडल की कार्यप्रणाली
- सरल व्यवस्था: प्रत्येक भूमि उपयोग श्रेणी (Residential, Commercial, Industrial आदि) के लिए केवल निषिद्ध (प्रतिबंधित) गतिविधियों की सूची तय होगी।
- व्यापक अवसर: जो गतिविधियां नेगेटिव लिस्ट में शामिल नहीं होंगी, उन्हें स्वतः अनुमत (Allowed) माना जाएगा। इससे नई तकनीकों व व्यवसायों को बार-बार नियमों में बदलाव के बिना अनुमति मिल सकेगी।
2. प्रमुख भूमि श्रेणियों के लिए तय प्रतिबंध (Negative List)
- आवासीय क्षेत्र (Residential): प्रदूषणकारी उद्योग, बड़े कबाड़खाने, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल, गैस गोदाम, तेल डिपो, थोक व्यापार, बूचड़खाने, डेयरी/कुक्कुट पालन और खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- वाणिज्यिक क्षेत्र (Commercial): लाल, नारंगी व नीली श्रेणी के उद्योग, खतरनाक रसायन/विस्फोटक भंडारण, पशुपालन और खनन गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी।
- औद्योगिक क्षेत्र (Industrial): पूर्ण आवासीय टाउनशिप (कर्मचारी आवास छोड़कर), स्कूल, संक्रामक रोग अस्पताल, जेल और पर्यावरण-संवेदनशील गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- कृषि क्षेत्र (Agricultural): बड़े वाणिज्यिक मॉल, भारी उद्योग और उच्च घनत्व वाली आवासीय योजनाएं प्रतिबंधित रहेंगी (सस्ती आवासीय योजनाएं व एकीकृत उपनगर अनुमत रहेंगे)।
3. 15 दिवस के भीतर मांगे गए आपत्तियां एवं सुझाव
- राज्य सरकार ने इस ड्राफ्ट प्रस्ताव को राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित कर आम नागरिकों, उद्यमियों और हितधारकों से 15 दिनों के भीतर सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
- सुझावों की समीक्षा के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।