बैंककर्मी ल मउत के बाद मिलीस न्याय, 37 साल बाद कोर्ट ह करिन बरखास्तगी के आदेश ल निरस्त
बिलासपुर. एक बैंककर्मी ल मउत के बाद न्याय मिलिस हे. 37 साल बाद कोर्ट ह ओखर बरखास्तगी के आदेश ल निरस्त करिन हे. मामला 1982 के आय, जब बैंक प्रबंधन ह बैंककर्मी ल गबन करे के आरोप म बैंक ले बरखास्त कर दे रहीस, जेला हाईकोर्ट ह लंबी लड़ई के बाद निरस्त करिन हे अउ संग म सभी देयकों के भुगतान करे के आदेश घलो दे हे.
मिले जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता अच्छे लाल दुबे जेन ह जिला केंद्रीय के सहकारी बैंक म काम करत रिहिस. बैंक ऑडिट म ओखर कैश म दू लाख 40 हजार रूपया कम पाए गिस. जेखर कारण ले बैंक प्रबंधन ह ओला बरखास्त कर दिस. बरखास्तगी आदेश के बाद पीड़ित ह हाईकोर्ट म याचिका दाखिल करिस हे. याचिका ह लंबित रिहिस, इही दउरान याचिकाकर्ता के मउत होगे. एखर बाद ओखर विधि वारिस ह मुकदमा लड़िस. इही दउरान कोर्ट ह ये फईसला सुनईस कि याचिकाकर्ता ल ओखर पक्ष रखे के अवसर दे बिना ही ओला बरखास्त करे हे. जेखर वजह ले कोर्ट ह बैंक प्रबंधन के सबो कार्रवाई ल निरस्त करत हे अउ याचिकाकर्ता के विधिक वारिस ल ओखर सबो देयकों के भुगतान करे के आदेश दिस हे.