central government ह बढ़ाइस ड्राइविंग लाइसेंस अउ पंजीकरण प्रमाणपत्र के वैधता, पढ़व
जय जोहार…. (central government) केंद्र सरकार ह कोरोना के सेती ले ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) अउ परमिट के वाहन दस्तावेज के वैधता ल 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दे हे। सड़क परिवहन अउ राजमार्ग मंत्रालय ह एखर पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020 अउ 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर, 2020 अउ 26 मार्च,2021 के मोटर वाहन कानून, 1988 अउ केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 ले संबंधित दस्तावेज के वैधता के संबंध म परामर्श जारी करे रिहिन।
(central government) केंद्रीय सड़क परिवहन अउ राजमार्ग मंत्रालय ह आज एक एडवायजरी जारी कर परिवहन विभाग ल निर्देश दे हे कि पिछले बच्छर फरवरी ले जेन मोटर वाहन चालक मन के दस्तावेज के वैधता ह खत्म हो गे हे, ओखर खिलाफ मुकदमा नई चलाये जाए।
ए संबंध म मंत्रालय ह आज राज्य अउ संघ शासित प्रदेश ल एक परामर्श जारी करिन। (central government) ऐखर पहले अलग अलग अधिसूचना के माध्यम ले ये सलाह दे गे रिहिन कि फिटनेस के वैधता, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या कोनो दुसरइया संबंधित दस्तावेज ल 31 मार्च, 2021 तक वैध माने जा सकत हे। ताजा परामर्श के मुताबिक ए दस्तावेज के वैधता ल 30 सितंबर 2021 तक वैध माने जा सकत हे।