Chhattisgarh: सदन म कृषि उपज मंडी विधेयक हो गे पारित, पढो पूरा खबर
जय जोहार…. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) कृषि उपज मंडी विधेयक सदन म पारित हो गे हे। मंडी संशोधन म 7 संशोधन लाय गे हे। ए दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ह कहिन कि आज हमन सब ए सदन म किसान मन के हित अऊ राज्य के तरक्की ल ले के बइठे हन। केन्द्र सरकार के कानून म पहिले बिल म कैपिटलिस्ट ल फायदा दे गिस। दूसर बिल म कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के लाभ कंपनी ल दे दे गिस।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के तरफ ले प्रस्तुत छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक म निजी मंडी ल डीम्ड मंडी घोसित करे जाही। राज्य सरकार के अधिसूचित अधिकारी ल मंडी के जांच के अधिकार, अनाज के आवाजाही निरीक्षण में जब्त करे के अधिकार, निजी मंडी म अधिकारी मन ल भंडारण के तलाशी के अधिकार होही।
(Chhattisgarh) मंडी समिति अऊ अधिकारी मन म वाद दायर करे के अधिकार, इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग, प्लेटफार्म अऊ आनलाइन भुगतान संचालन राज्य सरकार म बने नियम ले होही। जानकारी छुपाय अऊ गलत जानकारी दे म 3 महिना के सजा या 5 हजार रुपया जुर्माना के प्रावधान, दूसर बार गलती म छह माह के सजा अऊ 10 हजार रुपया जुर्माना रखे गे हे।