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15 हजार शिक्षक मन के भर्ती रोके बर लगाए गे याचिका खारिज

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July 24, 2019 One Min Read
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बिलासपुर. राज्य म 15 हजार शिक्षक मन के भर्ती बर जारी विज्ञापन ल निरस्त करे के मांग करत लगाए गे याचिका ल हाईकोर्ट ह खारिज कर दे हे। याचिक म दू विषय म आवेदक मन के शैक्षणिक योग्यता म दे गे छूट अनुचित बतात तर्क दे रिहिन फेर एला कोर्ट ह नामंजूर कर दिन।

राज्य शासन ह 9 मार्च 2019 म राज्य के अलग-अलग जिला म शिक्षक मन के करीब 15 हजार पद के भर्ती बर मार्च 2019 म विज्ञापन जारी करे रिहिस। शिक्षा विभाग म व्याख्याता, शिक्षक अऊ सहायक शिक्षक मन के भर्ती बर ए विज्ञापन जारी होए रहिस। एखर बर बीएड, डीएड अऊ टीईटी ल अनिवार्य योग्यता निर्धारित करे गे रिहिस।

उहें एग्रीकल्चर अऊ फिजिकल एजुकेशन विषय म बीएड, डीएड अऊ टीईटी ल अनिवार्य योग्यता म छूट दे गे रिहिन। इही छूट ल नियमविरुद्ध बतात हाईकोर्ट म याचिका लगाए गे रिहिन। फेर ए ह 14 मई 2019 के खारिज कर दे गिस। याचिका के खारिज होए के बाद एमा अपील प्रस्तुत करे गिन। एमा चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन अऊ जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू के बेंच म सुनवाई होईस।

याचिकाकर्ता अरुण पाठक कोती ले तर्क दे गिन कि दू विषय म अनिवार्य योग्यता म छूट देना दूसर अभ्यर्थी मन संग भेदभाव हे। हाईकोर्ट ह परिस्थिति  के आधार म छूट अऊ मुख्य धारा के विषय मन संग एग्रीकल्चर अऊ फिजिकल एजुकेशन विषय के तुलना नई हो सके के आधार म ए अपील ल खारिज कर दिन।

Tags:

# हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्णय

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