छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बड़ा फैसला, ग्रीष्मकालीन छुट्टी ल करिन रद्द, 18 मई ले 12 जून तक रहिस घोसित
जय जोहार…. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह आज बड़ा फैसला ले हे। उच्च न्यायालय अऊ अधीनस्थ अदालत म गर्मी के छुट्टी ल रद्द कर दे हे। जेन ह 18 मई ले 12 जून तक घोसित रहिस। गुरुवार के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला ह हाईकोर्ट के सम्मति ले आदेश जारी करिन।