chhattisgarh: मुख्यमंत्री पेंशन योजना ह होइस अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम म सामिल, पढ़व पूरा खबर
जय जोहार…. (chhattisgarh) पेंशन योजना के लाभ ह लोगन मन तक समय म पहुंच सके, एखर बर समाज कल्याण विभाग के तरफ ले उपलब्ध कराये जवइया सेवा के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना ल छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 म सामिल करे गे हे।
ए आशय के अधिसूचना ल (chhattisgarh) छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधरण) म 31 दिसंबर 2020 के प्रकाशित करे जा चुके हे। ए संबंध म समाज कल्याण विभाग के तरफ ले विभागीय संचालक, सबो कलेक्टर समेत विभागीय जिला अधिकारी मन ल परिपत्र भेजे गे हे, जेमा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे ल कहे हे।
विभाग के तरफ ले संचालित समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समेत दूसर पेंशन योजना ह पहिले ले लोक सेवा गारंटी अधिनियम म सामिल हे। (chhattisgarh) मुख्यमंत्री पेंशन योजना बर आवेदन ग्रामीण क्षेत्र म जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र म नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिसद अऊ नगर पंचायत कार्यालय म प्रस्तुत करे जा सकही। ए अधिनियम के तहत सेवा प्रदान करे बर स्वीकृति के समय सीमा 60 कार्य दिन निर्धारित करे गे हे। एखर बार हितग्राही ल प्रतिमाह भुगतान करे जाये के प्रावधान हे।