Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल ह केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ल लिखे हे पत्र, पढ़व पूरा खबर
जय जोहार…. (Chhattisgarh) छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कोविड 19 संक्रमण के प्रबंधन बर आवश्यक दवा के अधिसूचना बर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ल पत्र लिखे हे।
सीएम बघेल ह पत्र म उल्लेख करे हे कि देश के दूसर प्रदेश के तरह छत्तीसगढ़ म घलो कोविड 19 के दूसरइया लहर के अंतर्गत संक्रमण के मामला म वृद्धि दर्ज करे जावत हे। ए महामारी के सेती छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) म 25 अप्रैल तक 6 लाख 52 हजार 362 मामला दर्ज करे गे हे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत औषधि ल आवश्यक वस्तु म सामिल करे गे हे। औषधि के अर्थ ह औषधि अउ प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अधिसूचित औषधि ले हे।
भारत सरकार ह एखर पहिले घलो कोविड 19 ले प्रभावी ढंग ले निपटे बर मास्क अउ हैंड सेनेटाइजर ल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिसूचित करे रिहिन, जेखर ले महामारी के पहली लहर ले निपटे म सहायता होईस हे। कोविड 19 के सेती प्रदेश म बाढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मरीज मन के उपचार बर रेमेडिसविर इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन टैबलेट्स, एनोक्सापारिन इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन टैबलेट अउ इंजेक्शन, टोसीलीजुमब इंजेक्शन अउ फेविपिराविर कैप्सूल के मांग ह बाढ़ गे हे।
ए औषधि के बड़े मांग के सेती एखर जमाखोरी अउ कालाबाजाजी के सिकायत घलो सरलग प्राप्त होवत हे। (Chhattisgarh) सरकार ह उपरोक्त औषधि के कालाबाजारी ले रोके बर कई निर्णायक कदम उठाए हे। एमा अस्पताल म दवा के वितरण अउ उपयोग म सरलघा निगरानी, विशेष टास्क फोर्स के गठन, आकस्मिक जांच अउ कालाबाजारी के खबर मिले म तत्काल दबिश सामिल हे। ए औषधि ल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिसूचित करे म आवश्यक सहायता प्राप्त होही।