कलेक्टर ने राजनीतिक दल एवं स्टैंडिग कमेटी की बैठक ली, नाम निर्देशन पत्र लिए जायेंगे 28 मार्च से
राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्टारेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत राजनीतिक दल एवं स्टैंडिग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। जिसके तहत राजनांदगांव जिला अंतर्गत आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव के लिए आम निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव की सीट अनारक्षित है। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन गुरूवार 28 मार्च 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि गुरूवार 4 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 8 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को होगी। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक एवं मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा। मतगणना मंगलवार 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से होगी। गुरूवार 6 जून 2024 के पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव 6 जून 2024 तक रहेगा। प्रचार-प्रसार हेतु धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जायेगा। शासकीय व सार्वजनिक स्थलों का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा। धारा 144 सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में प्रभावशील है। बिना अनुमति के कोई निजी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना हो, नहीं हो सकेंगे। छूट प्राप्त व्यक्ति अथवा संस्था को छोड़कर अन्य कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगें। ध्वनि विस्तार यत्रों का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से ही किया जाएगा। राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार हेतु अस्थाई कार्यालय खोलने, वाहनों का उपयोग करने, सभा, रैली इत्यादि करने सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे।