Chhattisgarh: 1 नवंबर ले बदल जाही गैस सिलेंडर के डिलीवरी नियम, ओटीपी हो जाही अनिवार्य, पढो पूरा खबर
जय जोहार…. (Chhattisgarh) गैस सिलेंड के डिलीवरी म एक बड़का बदलाव होवइया हे। सरकार ह ब्लैक मार्केटिंग ल रोके बर 1 नवंबर ले नवा नियम ल लागू करे ल जावत हे। ए नियम के लागू होवत ही आप मन के घर डिलीवरी होवइया गैस सिलेंडर के नियम ह नवा हो जाही।
मिले जानकारी के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार 1 नवंबर ले देश के 100 स्मार्ट सिटी म गैस डिलीवरी बर वन टाइम पासवर्ड अनिवार्य हो जाही। मिले जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर ह सही उपभोक्ता तक पहुंचे ये सरकार के लक्ष्य हे।
(Chhattisgarh) एला सुनिश्चित करे बर नवा व्यवस्था लागू करे जावत हे। अब 1 नवंबर ले सिलेंडर ले के डिलीवरी ब्वाय ह आप मन के घर आही, ओ मन ल ओटीपी बताये ल होही। ये कदम सिलेंडर ले चोरी होवइया गैस, सिलेंडर चोरी रोके अऊ सही उपभोक्ता के पहचान बर लागू करे जावत हे।
(Chhattisgarh) ए नियम के तहत जइसे ही आप मन ह सिलेंडर ल बुक करहु, आप मन के मोबाइल म एक ओटीपी प्राप्त होही। एखर बाद जब डिलीवरी ब्वाय ह आप मन के घर गैस सिलेंडर पहुंचाय ल आही, त ओ मन ल ओटीपी बताये ल होही। ओटीपी साझा करे बिना एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवर नई हो पाही।