नगरीय क्षेत्र म आवास अऊ व्यवसाय बर सहजता ले मिलही शासकीय जमीन
जय जोहार…. नगरीय क्षेत्र म शासकीय भूमि म काबिज लोगन मन के संग ही आन लोगन मन ल आवासीय, व्यावसायिक या आन प्रयोजन बर शासकीय भूमि ल सहजता ले आवंटित हो सके, एखर बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह कई महत्वपूर्ण निर्णय ले हे। जेखर खाती शासकीय भूमि के आवंटन अऊ व्यावस्थापन के संबंध म राज्य सरकार के तरफ ले छत्तीसगढ़ राज्य पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार-ए अऊ खण्ड चार-2 में आंशिक संशोधन करे हे। एला अब अऊ सरल करत हुये कलेक्टर ल अधिकार प्रत्यायोजित करे गे हे।
एखर ले जिला स्तर म भूमि आवंटन अऊ व्यवस्थापन के मामले ल सहजता अऊ शीघ्रता ले निराकृत करे जा सकही। भूमि आवंटन के सरल प्रक्रिया के लाभ ह कब्जाधारी समेत आन इच्छुक लोगन मन ल मिल सकही। राज्य सरकार के तरफ ले केन्द्र अऊ राज्य के विभाग अऊ निगम, मण्डल अऊ आयोग ल शासकीय भूमि के आवंटन के अधिकार कलेक्टर मन ल दे गे हे। नगरीय क्षेत्र म 7500 वर्गफीट तक शासकीय भूमि के 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन अऊ अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के अधिकार घलो कलेक्टर मन ल दे गे हे। 7500 वर्गफीट ले जियादा शासकीय भूमि के आवंटन अऊ अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के अधिकार ह राज्य सरकार ल होही।