health Department ह जारी करिन कोरोना ल ले के नवा आदेश, पढो पूरा खबर
जय जोहार…. स्वास्थ्य विभाग (health Department) ह कोरोना संक्रमण ल रोके बर नवा आदेश जारी करे हे। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अवहेलना करइया म जुर्माना लगाये जाही।
जुर्माना ल नई भरे के स्थिति म महामारी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई घलो करे जाही।
आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थल, फैक्ट्री म काम करइया, अस्पताल, बाजार अउ भीड़भाड़ स्थान, गली म आय-जाय वाले हर व्यक्ति ल मास्क अथवा फेस कवर ल अनिवार्य कर दे गे हे।
एखर संग दुपहिया अउ चारपहिया वाहन ले यात्रा करइया हर व्यक्ति ल घलो मास्क पहनना होही।
मास्क नई होय म गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि के घलो फेस कवर के रूप म प्रयोग करे जा सकत हे। स्वास्थ्य विभाग (health Department) ह सार्वजनिक स्थल म थूकने म घलो प्रतिबंध लगा दे हे।
होम क्वारेंटाइन म रहवइया व्यक्ति मन ल शासन के तरफ ले जारी होम क्वारेंटाइन संबंधी सब्बो दिशा-निर्देश के पालन करे जाना अनिवार्य होही।
(health Department) ऊहचे दुकान, व्यवसायिक संस्थान के तरफ ले सोशल डिस्टेंसिंग-फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देश के पालन कराये जाना अनिवार्य होही।
मास्क नई पहनने म जुर्माना सौ रूपिया, होम क्वारेंटाइन के उल्लंघन करे म जुर्माना सौ रुपिया, सार्वजनिक स्थल म थूकते पाय जाय म जुर्माना सौ रूपिया अउ व्यवसायिक संस्थान अउ दुकान म सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के स्थिति म मालिक म दू सौ रूपिया जुर्माना तय करे गे हे। यदि जुर्माना नई दे जात हे, त एफआईआर घलो होही।