छत्तीसगढ़ म सार्वजनिक जगह मन म अब मास्क पहनना होइस अनिवार्य, राज्य सरकार के स्वास्थ्य अऊ परिवार कल्याण विभाग ह जारी करिस आदेश
जय जोहार रायपुर…. छत्तीसगढ़ म हरेक व्यक्ति ल अब घर ले बाहर सार्वजनिक स्थान मन म निकलत समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दे गे हे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य अऊ परिवार कल्याण विभाग ह मंत्रालय महानदी भवन ले ए आशय के आदेश जारी कर दे हे।
जारी आदेश के तहत चिकित्सकीय विशेषज्ञ मन के तरफ ले कोविड-19 के रोकथाम अऊ बचाव बर हरेक व्यक्ति ल मास्क-फेस कवर पहनना अनिवार्य बताए गे हे। ए एपिडेमिक एक्ट 1897 अऊ छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 अऊ छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के धारा 71(1) के तहत अनिवार्य करे गे हे। बिना मास्क-फेस कवर के घर ले बाहर सार्वजनिक स्थल मन पर जाए ल एखर उल्लंघन माना जाही अऊ तदनुसार विधिक कार्रवाई करे जाही।
आदेश म केहे गे हे कि बाजार म मिलइया ट्रिपल लेयर मास्क के प्रयोग करे जा सकत हे अथवा होम मेड तीन परत वाला फेस कवर बनाए जा सकत हे। ए होम मेड मास्क-फेस कवर ल साबुन ले सफाई ले धोके पुन: उपयोग म लाए जा सकत हे। मास्क अऊ फेस कवर उपलब्ध न होय के स्थिति म गमछा, रूमाल, दुप्पटा आदि के घलो उपयोग फेस कवर के रूप म करे जा सकत हे।