
corona: जगदलपुर नगर पालिक निगम अउ बस्तर नगर पंचायत के क्षेत्र हो गे कन्टेनमेंट जोन घोसित
जय जोहार…. सरलघा कोरोना (corona) संक्रमित मरीज मन के पाय जाय के सती बस्तर जिला के नगर पालिक निगम जगदलपुर अउ बस्तर नगर पंचायत ल कन्टेनमेंट जोन घोसित करे गे हे।
कलेक्टर रजत बंसल ह बताइस कि बस्तर जिला म आज तक कोरोना के कुल 69 मरीज मन के पहचान होय हे। कोरोना वायरस संक्रण के प्रसार ल रोके बर स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार अउ छत्तीसगढ़ शासन के तरफ ले जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पाजिटिव पाय जाये वाला क्षेत्र म कन्टेनमेंट जोन बनाय गे हे। उक्त परिस्थिति ल देखत हुये अउ कोरोना वायरस संक्रमण ल रोके बर नगर पालिक निगम जगदलपुर के रायपुर रोड आसना नाका तक, जयपुर रोड म संपूर्ण ग्राम पंचायत आड़ायाल तक, चित्रकोट रोड म ग्राम पंचायत कुम्हरावण्ड तक, गीदम रोड म पनपा थाना तक क्षेत्र अउ नगर पंचायत बस्तर के क्षेत्र ल कन्टेनमेंट जोन घोसित करे गे हे।
कलेक्टर ह बताइस कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत दे गे शक्ति के प्रयोग करत हुये जिला बस्तर के नगर पालिक निगम जगदलपुर अउ नगर पंचायत बस्तर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत (corona) संक्रमण ले बचाव अउ स्वास्थ्यगत आपात स्थिति ल नियंत्रण रखे बर 31 जुलाई के बिहनिया 11 बजे ले 6 अगस्त के रात 12 बजे तक सबो गतिविधि म तुरंत प्रभाव ले रोक लगाय गे हे।
जेमा नगर पालिक निगम जगदलपुर अउ नगर पंचायत बस्तर क्षेत्र के सबो शासकीय अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय ल तत्काल प्रभाव ले बंद करे गे हे।
सबो पदाधिकारी अउ कर्मचारी मन ह अपन घर ले शासकीय कार्य ल निष्पादन करही। आवश्यक होय म कार्यालय प्रमुख ह ओला कार्यालय बुला सकत हे।
जिला के सबो परिवहन सेवा, टैक्सी, आटो, रिक्शा, बस, ई रिक्शा, रिक्शा आदि के परिचालन तत्काल प्रभाव ले बंद करे गे हे।
सिरिफ इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाला व्यक्ति ल वाहन ले आवागमन के अनुमति होही।
अइसे निजी वाहन जेन आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अउ सेवा के उत्पादन अउ परिवहन के कार्य करत हे, ओला तत्कालीन आवश्यकता ल देखत हुए परिवहन के छूट रही।
नगर पालिक निगम जगदलपुर अउ नगर पंचायत बस्तर क्षेत्र के सबो दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि बंद रही।
उहचे (corona) फेस मास्क के उपयोग अउ सोशल डिस्टेंसिंग रखे के संबंध म समय-समय म शासन के तरफ ले जारी दिशा निर्देश के अनिवार्य पालन करे के शर्त म किराना के सामान के चिल्हर अउ थोक में विक्रय करइया व्यक्ति-संस्थान ल 29 अउ 30 जुलाई बर बिहनिया 8 बजे ले शाम 5.00 बजे तक रही।
ईद अउ रक्षाबंधन के त्योहार ल धियान म रखत हुये 31 जुलाई के बिहिनिया 11 बजे तक किराना के दुकान ले ईद अउ रक्षाबंधन त्योहार म उपयोग अवइया आन खाद्य सामग्री के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन संबंधी गतिविधि बर अतिरिक्त समय दे गे हे।
शेष लाकडाउन के अवधि म सिरिफ होम डिलीवरी ले किराना सामान के विक्रय के अनुमति होही। खाद्य आपूर्ति ले संबंधित परिवहन सेवा, मिठाई के दुकान ह बन्द रही। होम डिलीवरी ले विक्रय करे जा सकही।
ठेला म एक ले दूसर स्थान म जा के फल-सब्जी विक्रय करइया व्यक्ति ल बिहिनिया 11 बजे तक अनुमति होही। स्थायी दुकान अउ स्थान म विक्रय करइया व्यक्ति ल फल, दूध, चिकन, मटन, मछली अउ अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन संबंधित गतिविधि बर बिहिनिया 6 बजे ले 10 बजे तक अनुमति होही।
दूध बांटे वाला विक्रेता अउ न्यूज पेपर हॉकर ल बिहिनिया 6 बजे ले बिहिनिया 9.30 बजे तक अउ शाम पांच बजे ले 6.30 बजे तक प्रतिबंध ले मुक्त रही।
मास्क, सेनेटाइजर, दवाई, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर के वाहन अउ आन आवश्यक वस्तु-सेवा जेन ए आदेश म उल्लेखित हो, ल परिवहन करइया वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्त, सफाई, सिवरेज अउ कचरा के डिस्पोजल आदि घलो शामिल हे।
जेल, अग्निशमन सेवा, एटीएम टेलीकाम, इंटरनेट सेवा, आईटी आधारित सेवा अउ सर्विसेस दुकान, पेट्रोल, डीजर पंप अउ एलपीजी, सीएनजी के परिवहन अउ भंडारण के गतिविधि के अनुमति बिहिनिया 6 बजे ले 11 बजे तक होही।