जय जोहार बिलासपुर…. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट म सोमवार के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम ले सुनवाई होइस। ए सुनवाई म न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा अऊ न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के खंडपीठ ह छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन के तरफ ले गठित समिति ल निरस्त करे के आदेश दिस। राज्य सरकार ह लॉकडाउन के समय म शराब नई बेचे के निर्णय ले रहिस। एखर चलत बेवरेज कार्पोरेशन के समिति स्वत: निर्योज्ञ हो चुके हे।
याचिकाकर्ता ममता शर्मा ह अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम ले उक्त कमेटी के गठन ल चुनौती दे गे रहिस। उक्त आदेश के संग याचिका हाईकोर्ट के तरफ ले निरकृत करे गिस। ऊहचे कोर्ट ह बिलासपुर म कोरोना वायरस बर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करे बर तीन दिन के भीतर कदम उठाए के निर्देश दे हे अऊ केंद्र सरकार ह अवइया तीन दिन म एला मंजूरी दे के निर्देश दे गे हे। ऊहचे राज्य के डीजीपी अऊ स्वास्थ्य सचिव ल निजामुद्दीन मरकज म शामिल होने वाला व्यक्ति मन के जिला वार डेटा ल सर्च आपरेशन अऊ फाइल एफिडेविट के संग जारी रखे ल अऊ ए संबंध म जानकारी एकत्रित करे के आदेश दे हे।
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