महासमुंद : ”लोक सेवा केन्द्र” : लोक सेवा गारंटी अधिनियम ले लोगन ल मिलत हे लाभ
महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से नागरिक मन के काम पारदर्शी तरीके ले समय-सीमा में उपलब्ध होवत हे। लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत नागरिक मन ल विभिन्न प्रकार के सासकीय सेवा उपलब्ध कराए जात हे। राज्य में सासकीय अधिकारी-कर्मचारिय मन ल नागरिक मन के काम तय सीमा के अंतर्गत करे बर होथे। आम नागरिक मन ल सासन के विभिन्न विभाग के माध्यम ले संचालित सेवा मन के लाभ लोगन ल मिल सकय, एकर बर लोक सेवा गांरटी अधिनियम ल लागू करे गे हे। ये सुविधा ले महासमुंद जिला के हजारों लोगन बेवजह कार्यालय आए-जाए के परेसानी ले बांच गे हें। साथ ही समय-सीमा अउ निर्धारित सुल्क म प्रमाण-पत्र सहजता ले मिलत हे। जिला में शासन के विभिन्न विभाग के सेवा मन के लाभ आम जनता ल आसानी ले मिले, एकर बर 6 लोक सेवा केन्द्र अउ 130 च्वाईस सेंटर बनाए गे हे, जेकर माध्यम ले विभिन्न सेवा मन के लाभ मिलत हे।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत महासमुंद जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक-14 निवासी श्री दीपक मालेवर ह अपन कक्षा आठवीं म अध्ययनरत पुत्र टिकेश मालेवर के आय प्रमाण-पत्र बनाए बर चिंतित रिहिन। कुछ लोगन द्वारा ओला बताए गिस कि लोक सेवा केन्द्र मन में एकर बर आवेदन करे ले ओला कुछ दिन में ही आय प्रमाण-पत्र मिल जाही। ए संबंध में श्री दीपक मालेवर ह तहसील कार्यालय स्थित लोक सेवा केन्द्र म निर्धारित राशि देके आवेदन करिन। ओला लोक सेवा केन्द्र के माध्यम ले तीन दिन के भीतर ही आय प्रमाण-पत्र बनके बड़ आसानी ले प्राप्त होगे। श्री मालेवर ह ये अधिनियम के द्वारा नागरिकमन ल को दिए जात सेवा के सराहना करत किहिन कि ये बरसात के समय म उंकर समय के बचत होइस अउ ओकर पुत्र बर स्कूल म लगने वाला आय प्रमाण-पत्र घलो ह समय म बन गे।