चिकित्सा पाठ्यक्रम म ओबीसी छात्र मन के प्रवेश बर मंत्री ताम्रध्वज साहू ह एचआरडी मंत्री ल लिखिन पत्र
जय जोहार…. छत्तीसगढ़ के सब्बो चिकित्सा पाठ्यक्रम म ओबीसी छात्र मन ल प्रवेश बर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अऊ मंत्री ताम्रध्वज साहू ह केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ल पत्र लिखे हे। गृहमंत्री साहू ह अपन पत्र म लिखे हे कि संविधान के 93वां संशोधन अधिनियम, 2005 अनुच्छेद 15 के खण्ड (5) के तरफ ले राज्य ह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अऊ सामाजिक-शिक्षित रूप ले पिछड़े वर्ग के छात्र मन के अधिकार के सुरक्षा अऊ केन्द्र सरकार के शिक्षण संस्थान, सहायता प्राप्त या बिना कोनो निजी शिक्षण संस्थान म ओखर दाखिला बर कानून बना के विशेष प्रावधान करे के सक्षम बनात हे।
लेकिन ये जान के आश्चर्य होय हे कि स्नातक अऊ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम म उच्च शिक्षा बर केंद्र सरकार के संस्थान अऊ राज्य सरकार के संस्थान म प्रवेश बर ओबीसी छात्र मन बर आरक्षित 27 फीसदी के अखिल भारतीय कोटा म ले शून्य प्रतिशत मेडिकल सीट आवंटित करे गे हे। अइसनहे सरकार ह मेडिकल पाठ्यक्रम म सीट भरे बर अखिल भारतीय कोटा म ए छात्र मन ल सीट मंजूर नई कर संविधान के अनुच्छेद 15 खण्ड (5) के प्रावधान के अनदेखी करत हे।
निजी संस्थान ल छोड़ दे, त सरकार ह केन्द्रीय संस्थान यानी अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, सफदरगंज अस्पताल, पीजीएमआईआर अऊ मौलाना आजाद मेडिकल कालेज म प्रवेश बर अखिल भारतीय कोटा म आरक्षित सीट के अनुमति घलो नई दे हे। सरकार के ए कृत्य ले कई छात्र मन ह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र म अपन करियर के अवसर ल खो दे हे। ए तथ्य म विचार करत हुये अनुच्छेद 15 खण्ड (5) के तय प्रावधान के अनुसार सब्बो चिकित्सा पाठ्यक्रम म ओबीसी छात्र मन ल प्रवेश बर अखिल भारतीय कोटा के अनुमति दें।