lockdown म सरकारी कार्यालय बर जारी करिन नवा गाइडलाइन
जय जोहार…. कोरोना वायरस प्रकोप के बीच प्रभावित जिला म 21 जुलाई के बाद ले लाकडाउन (lockdown) लगइया हे। ए बीच कलेक्टर ह प्रभावित क्षेत्र म सरकारी कार्यालय बर दिशा-निर्देश जारी करे हे।
सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ ले जारी दिशा-निर्देश म स्पष्ट करे गे हे कि ये निर्देश ह सिरिफ प्रतिबंधात्मक आदेश ले (lockdown) प्रभावित क्षेत्र के सीमा म शासकीय कार्यालय अउ विभाग के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग अउ आन प्रशासकीय इकाई म लागू होही।
अइसने ए क्षेत्र म शासकीय कार्यालय म कार्यालय प्रमुख के अनुमति के बिना आगंतुक मन ल प्रवेश नई मिलही। (lockdown) सबो शासकीय कार्यालय म फेस मास्क के उपयोग, सोशल अउ फिजिकल डिस्टेंस ल रखे के संबंध म जारी दिशा-निर्देश के अनिवार्य पालन करे जाये।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ ले ए संबंध म सब्बो विभाग के सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर अउ विभागाध्यक्ष ल दिशा-निर्देश जारी करत हुये एखर पालन ल सुनिश्चित करे ल केहे गे हे।