
chhattisgarh : अब फैक्ट्री बर विद्युत सालाना विवरण दे ल होइन हे आसान, अनुपालन भार म आही कमी, पढ़व
जय जोहार। (chhattisgarh ) राज्य सरकार डहार ले व्यापार अउ मनखे मन के हित म छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत हरेक फैक्ट्री डहार ले प्रारूप ‘एच‘ अउ प्रारूप ‘जे‘ के सालाना विवरण प्रस्तुत करे के बाध्यता ल समाप्त कर दे गेहे। ये निर्णय ल गुरुवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता म आयोजित केबिनेट के बइठक म ले गेहे।
(chhattisgarh ) ये दूनों प्रारूप ल समाप्त करे अउ विद्युत सालाना विवरण संबंधी प्रारूप नियम के सरलीकरण ले विद्युत शुल्क के वसूली म कोनो प्रभाव नई पड़ही । केबिनेट के ए निर्णय ले फैक्ट्री बर सालाना विद्युत विवरण ल जमा करे के प्रक्रिया सहज हो जाही। जेखर सेती अनुपालन भार म कमी आही अउ विद्युत संबंधी जानकारी अउ वसूली घलो प्रभावित नई होही ।