chhattisgarh : ‘पेसा’ नियम म पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग ह मनखे मन ले मांगीन हे सुझाव, 15 दिन के भीतर दे सकथे सुझाव
जय जोहार…. (chhattisgarh) छत्तीसगढ़ म पंचायत उपबंध अधिनियम, 1996 (‘पेसा’ अधिनियम) के प्रावधान के क्रियान्वयन बर पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग डहार ले तैयार एखर नियम म मनखे मन ले सुझाव आमंत्रित करे गेहे। पंचायत अउ ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देस म छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021 (पेसा नियम प्रारूप प्राविधिक) ल विभागीय वेबसाइट prd.cg.gov.in म अपलोड करे गेहे।
प्रस्तावित नियम ले संबंधित सुझाव विभाग ल लिखित या ई-मेल के माध्यम ले 15 दिन के भीतर भेजे जा सकत हे । (chhattisgarh) मनखे मन ह अपन सुझाव ल संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन, भू-तल, नॉर्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रईपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ ल लिखित या विभाग के ई-मेल आईडी dp.cg@nic.in म प्रेसित कर सकत हे।
(chhattisgarh) पंचायत अउ ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ह प्रदेस म ‘पेसा’ कानून ल अमलीजामा पहनाय ल नियम बनाय बर बीते डेढ़ बच्छर ले आदिवासी विकासखंड के मनखे, आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जनजाति के कल्याण, पंचायतीराज ससक्तिकरण अउ वनाधिकार बर काम करइया संगठन ले सरलग चर्चा कर के सुझाव ल प्राप्त करत हे ।