अंतागढ़ टेपकांड : राजेश मूणत के जमानत याचिका खारिज
रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व भाजपा के नेता राजेश मूणत के जमानत याचिका
कोर्ट ह खारिज कर दीस. बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामला म एफआईआर दर्ज होए के
बाद राजेश मूणत ह अग्रिम जमानत बर याचिका दायर करे रहिस हे.
एखर सोमवार के सुनवाई होईस. सुनवाई के बाद कोर्ट ह जमानत याचिका ल खारिज
कर दीस. कोर्ट ह सुनवाई पूरा होए के बाद फइसला ल सुरक्षित रखे रहिस हे. सुनवाई
पूरा होए के बाद संझा करीब पांच बजे कोर्ट ह अपन फइसला दिस.
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामला तेज होवत जात हे. रायपुर के पंडरी
पुलिस ह सोमवार के कोर्ट म केस डायरी पेश करिस. डायरी पेश करे के बाद मामला म
सुनवाई शुरू होईस.
मिले जानकारी म दुपहर 12 बजे के आस-पास सुनवाई सुरू होईस. विवेक कुमार वर्मा
के कोर्ट म राजेश मूणत के जमानत याचिका म सुनवाई हुोईस. राजेश मूणत के वकील
रमाकांत मिश्रा ह पक्ष रखिस.
एमा कहिन, आगू आए टेप म राजेश मूणत के आवाज नइए. न ही उंखर खेलाफ कोनो
सबूत पेश करे गे हे. एखर सेती उमन ल अग्रिम जमानत दे जाए. सुनवाई पूरी होए के
बाद कोर्ट ह जमानत याचिका ल खारिज कर दीस.