Chhattisgarh: निजी अस्पताल अऊ डायग्नोस्टिक केंद्र म अब सीटी स्कैन के दर हो गे तय, सरकार ह जारी करिन आदेश
जय जोहार…. राज्य (Chhattisgarh) सरकार ह कोविड मरीज मन के इलाज के दौरान हाई रिजाल्यूशन एचआरसीटी इन्वेस्टिगेशन के आवश्यकता होय पर निजी अस्पताल अऊ डायग्नोस्टिक केंद्र बर दर तय करे हे।
स्वास्थ्य विभाग के तरफ ले जारी आदेश के मुताबिक सीटी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फॉर लंग्स बर 1870 रुपया अउ सीटी चेस्ट विद कान्ट्रास्ट फॉर लंग्स बर 2354 रुपए शुल्क तय करे गे हे।
(Chhattisgarh) आदेश म कहे गे हे कि प्रदेश के सबो निजी अस्पताल के तरफ ले कोविड 19 मरीज मन के उपचार बर छत्तीसगढ़ शासन के तरफ ले तय शुल्क ही ले जाए। उहचे आईसीएमआर अऊ राज्य शासन के तरफ ले तय करे गे ट्रीटमेंट प्रोटोकाल के पालन करत हुये केवल आवश्यक जांच कराय जाए।
कोविड 19 मरीज मन के आरटीपीसीआर, ट्रनॉट, एंटीजेन टेस्ट ल सिरिफ आईसीएमआर अऊ राज्य (Chhattisgarh) शासन के तरफ ले अधिकृत पैथालॉली केंद्र अऊ अस्पताल म ही कराय जाए।
उक्त आदेश के उल्लंघन म एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट1949 अऊ छत्तीसगढ़़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होही।