जिला म अब बिहनिया 5 बजे ले रात 9 बजे तक खुलही दुकान, कलेक्टर ह दिस अनुमति
जय जोहार…. गरियाबंद जिला म अब बिहनिया पांच बजे ले रात नौ बजे तक दुकान ह खुलही। एखर बर कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ह अनुमति दे दे हे।
कलेक्टर ह पूर्व म जारी करे गे निर्देश म आंशिक संशोधन करे हे। जेखर तहत अनुमति प्राप्त दुकान, व्यवसायिक अऊ आन प्रतिष्ठान ल बिहनिया पांच बजे ले रात नौ बजे तक संचालन के अनुमति दे गे हे। ए आदेश ह तुरते प्रभावशील हो गे हे।
ज्ञात हो कि जिला म कोरोना वायरस संक्रमण ले बचाव अऊ रोकथाम बर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (क) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश ह जिला के पूरा सीमा क्षेत्र बर 17 अगस्त 2020 के मध्य रात 12 बजे या अवइया आदेश जेन पहिले आय तक प्रभावशील रही।
राज्य शासन के निर्देश के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण बर घोसित लॉकडाउन म छूट देत हुये पूर्व अनुसार सामान्य दिन म अनुमति प्राप्त दुकान, व्यवसायिक एवं आन प्रतिष्ठा जेन ल गृह मंत्रालय भारत सरकार के तरफ ले संचालन के अनुमति हे।
ओला बिहनिया 7 बजे ले शाम 7 बजे संचालन बर अनुमति दे गे रहिस। कलेक्टर के आदेश के अनुसार पूर्व अनुमति प्राप्त दुकान, व्यवसायिक अऊ आन प्रतिष्ठान ल संचालन बर अब बिहनिया पांच बजे ले रात नौ बजे तक अनुमति दे गे हे।