त का मोर शादी म बैंड नई बज पाही? बृजेश ह घलो फोन करके कहिन
रायपुर. साहब… 23 अप्रैल के लोकसभा के चुनाव हवय अउ इहीं दिन मोर शादी हो ही. जानकारी मिले हे के आदर्श आचार संहिता के दउरान बैंड-बाजे म प्रतिबंध हे त का मोर शादी म बैंड नई बज पाही? ए तरह शादी समारोह म बैंड – बाजा ल ले के चिंतित दूल्हा के सवाल म मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू घलो पिघल गे.
उमन तत्काल दुर्ग के कलेक्टर ल अनुमति दे के सिफारिश कर डालिस। मउका रहिस हैलो नई दुनिया कार्यक्रम के, जे मा गुरूवार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू लोकसभा चुनाव ल ले के आम लोगन ले समस्या सुनत रहिन हे. उमन कतको के समस्या के तत्काल निराकरन करिन अउ जिज्ञासा शांत करिन.
इही दउरान दुर्ग ले बृजेश साहू ह घलो फोन करके कहिन के, उंखर शादी 23 अप्रैल के हे. बैंड-बाजा म प्रतिबंध होए के उमन ल डर सतावत हवय. कहीं दिक्कत न हो जाए. सवाल सुन के सुब्रत साहू ह आश्वासन दिस के उमन अनुमति
मिल जाही. एखर बाद निर्वाचन अधिकारी ह दुर्ग के कलेक्टर अंकित आनंद ल फोन म ए केस के जानकारी देवत हुए अनुमति दे बर कहिन हे.
एखर बर बैंड म प्रतिबंध
बता देवन के चुनाव के दउरान आदर्श आचार संहिता के प्रभाव ले शादी समारोह घलो अछूता नइए. दरअसल आयोग के मानना हे के शादी-बारात म राजनीतिक दल मन के नेता अउ प्रत्याशी घलो शिरकत कर अपन राजनीतिक रोटी सेंकथे. अइसे म यदि कोनो शादी म नेता व प्रत्याशी शिरकत करत हे, त उमन घलो संहिता के दायरा म आवत हे.
निर्वाचन अधिकारी के कहिना हे के शादी म देर रात तक निकइया बारात व बजाए जाने वाला डीजे व बैंड बाजा बर निर्वाचन कार्यालय ले इजाजत लेना हो ही. एखर संग बारात म आर्म्स व अन्य हथियार मन के उपयोग म प्रतिबंध रहही.