राज्य सरकार ह वेतन वृद्धि म लगाइस रोक, आदेश करे गिस जारी
जय जोहार…. डीए के बाद कर्मचारी मन के इंक्रीमेंट म घलो रोक लगा दे गे हे। ए संबंध म छत्तीसगढ़ सरकार ह आदेश ल जारी कर दे हे। राज्य सरकार ह कोरोना के मद्देनजर आय कमी ल लेके खर्च म कटौती के बड़का निर्णय ले हे। प्रदेश सरकार ह नवा नियुक्ति म अप्रत्यक्ष रोक लगा दे हे।
राज्य सरकार ह निर्देश जारी करे हे कि पीएससी के भर्ती अऊ अनुकंपा नियुक्ति ल छोड़ के सब्बो पद पर सीधी भर्ती बर अब वित्त विभाग के अनुमति ल लेना होही। जेन पद बर वित्त विभाग ले भर्ती के अनुमति ह पहिले मिले घलो रहिस। लेकिन ओखर ज्वाइनिंग नई होय रहिस। ओखर बर अब वित्त विभाग के अनुमति ह जरूरी होही।
राज्य सरकार ह बड़का निर्देश देवत हुये कर्मचारी अऊ अधिकारी मन के वेतन वृद्धि म एक साल बर रोक लगा दे हे। राज्य सरकार ह आदेश दे हे कि सब्बो शासकीय सेवक मन के एक जुलाई 2020 अऊ एक जनवरी 2021 के वेतन वृद्धि म रोक लगा दे गे हे। ए आदेश ह अवइया आदेश तक जारी रही। हालांकि एक जनवरी 2020 अऊ एक जुलाई 2021 ले पूर्व सेवानिवृत्त होवइया शासकीय कर्मचारी मन म ए लागू नई होही।