corona ल लेके प्रदेस सरकार के बड़का निर्देस, दुसरइया राज्य ले विमान ले अवइया यात्री मन ल लाना होही टेस्ट रिपोर्ट
जय जोहार…. (corona) दुसरइया राज्य ले विमान ले अवइया यात्री मन बर राज्य सासन ह संसोधित निर्देस जारी करे हे। ए निर्देस केअनुसार सबो यात्री मन बर कोविड-19 के आरटीपीसीआर जांच के निगेटिव रिपोर्ट ह अनिवार्य होही। सिर्फ आईसीएमआर डहार ले स्वीकृत अउ प्रमाणित पैथोलॉजी लैब के ही रिपोर्ट ल मान्य करे जाहि।
(corona) जांच रिपोर्ट म आईसीएमआर आईडी या एसआरएफ आईडी अंकित नई होय म एयरपोर्ट म आरटीपीसीआर जांच बर निर्देसित करे जाहि। सामान्य प्रसासन विभाग डहार ले सबो संभाग के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, सबो कलेक्टर अउ पुलिस अधीक्षक ल परिपत्र के माध्यम ले नव दिसा -निर्देस जारी करे गे हे। संसोधित निर्देस 8 अगस्त 2021 ले प्रभावी होही।
राज्य सासन के नव निर्देस के मुताबिक ऐसे यात्री जेखर करा कोरोना (corona) ले बचाव के टीका के दुनो खुराक ले के प्रमाण हो, ओमन ल घलो 96 घंटे के भीतर के कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच के निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होही। निगेटिव रिपोर्ट नई होय के स्थिति म एयरपोर्ट म आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होही। जांच बर सैंपल देत बेरा यात्री के फोटो, आई.डी. अउ मोबाइल नंबर देना आवश्यक होही।