तीन दिन के भीतर बिलासपुर म कोविड 19 परीक्षण केंद्र खोले बर करे कार्रवाई- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
जय जोहार बिलासपुर…. बिलासपुर संभाग म कोरोना संक्रमित मन के संख्या ल देखत हुए कोर्ट ह राज्य शासन ल बिलासपुर म परीक्षण केंद्र खोले बर तीन दिन के अंदर आवश्यक कार्रवाई करे के आदेश दे हे। कोर्ट ह मरकज मामला म जुड़े लोग मन के पहचान अऊ प्रभावित मन के उपचार के संबंध म वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी सचिव अऊ डीजीपी ल शपथ पत्र प्रस्तुत करे के आदेश दे हे। मामला के अगली सुनवाई ह 17 अप्रैल के होही।
कोरोना वायरस के फैलाव ल रोके बर देश भर म लॉक डाउन करे गे हे। ए दौरान आम जन मन के समस्या अऊ प्रभावित मन के उपचार, जांच के व्यवस्था ल हाईकोर्ट ह संज्ञान म ले हे। सबो याचिका मन म सोमवार के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा अऊ जस्टिस गौतम भादुड़ी के खंडपीठ म सुनवाई होइस। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम ले महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ह जवाब पेश कर तबलीगी जमात अऊ मरकज ले जुड़े लोग मन के तलाश अऊ पहचान करे जाए के संबंध म जानकारी दिस।
न्यायमित्र ह कटघोरा म कोरोना वायरस पीड़ित मन के मिले अऊ ओखर जांच के कोनो व्यवस्था नई होय के मुद्दा ल कोर्ट के समक्ष रखिन। कोर्ट ह कटघोरा के स्थिति ल देखत हुए शासन ल बिलासपुर म कोरोना टेस्ट सेंटर खोले के निर्देश दिस, ताकि कोरबा, कटघोरा, जांजगीर, रायगढ़ के मरीज मन के जल्द जांच हो। कोर्ट ह स्वास्थ्य अधिकारी अऊ डीजीपी ल मरकज मामला म शपथ पत्र पेश करे के आदेश दे हे।