raipur: ए कोरोना मरीज मन म होही सीधा एफआईआर, पढो पूरा खबर
जय जोहार…. कोविड 19 के बाढ़ते संक्रमण ल देखत हुये नियम ल ले के (raipur) जिला प्रशासन के रूख ह सख्त होय वाला हे। एमा कोरोना ल ले के जानकारी छिपाय अऊ जांच म सहयोग नई करइया म सीधा एफआईआर दर्ज करे जाही।
ए संबंध म (raipur) जिला प्रशासन के ओर ले आदेश जारी करे गे हे। जेमा कोरोना के जांच के दौरान कुछु लोगन मन के तरफ ले गलत मोबाइल नंबर अऊ पता दे जात हे। अईसे म व्यक्ति के पाजिटिव पाय जाय के बाद मोबाइल नंबर ह बंद मिलत हे। (raipur) अईसे म ट्रेन नई करे जा सके वाला कोरोना मरीज मन ल संक्रमण के फैले के खतरा रहत हे।
ए संबंध म गलत पता अऊ मोबाइल नंबर दे जाय म दोषी पाए जवइया म भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 51 सहपठित एपिडेमिक डीसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 अऊ शासन के तरफ ले जारी रेगुलेशन 2020 के अधीन संबंधित थाना म एफआईआर दर्ज कराय जाही।