
जनप्रतिनिधी मन ल उपलब्ध वाहन ल वापस लेय के निर्देश
राजनांदगांव : कलेक्टर अउ जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ह नगरीय निकाय अउ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के घोषणा अउ आदर्श आचार संहिता लागू होए के दिनांक ले निर्वाचन के परिणाम घोषित होए के दिनांक तक केन्द्र अउ राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उप्रक्रम, स्वायत्तशासी संस्था, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पलिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, विपणन बोर्ड, विपणन संस्था, कृषि उपज मण्डी समिति प्राधिकरण या अन्य अइसे निकाय जेमा सरकारी धन के कतनो भी छोटे अंश निवेश करे गे हो, वाहन के उपयोग के कोनो भी प्रकार के अनुमति संसद सदस्य, राजनीतिक दलो के प्रतिनिधी अथवा अभ्यर्थी या निर्वाचन ले संबंधित कोनो व्यक्ति ल नई देय जाए के आदेश जारी करिन।
संग म जनप्रतिनिधी ल आबंटित वाहन तत्काल वापस लेके कार्यालय कलेक्टर अउ जिला निर्वाचन अधिकारी ल अवगत कराए के अउ वापस लेय गे वाहन ल कार्यालय म अनिवार्यत: खड़ी करे बर कहे गिस हे। यदि जनप्रतिनिधी मन ह आचार संहिता लागू रहने के बेर वाहन के उपयोग करे जात हे, त एखर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी के होहि।