
Instructions: सरकारी दफ्तर के संचालन बर जारी हो गे संशोधित निर्देश, पढो पूरा खबर
जय जोहार…. सामान्य प्रशासन विभाग ह कोरोना नियंत्रण बर प्रतिबंधात्मक आदेश ले प्रभावित क्षेत्र म शासकीय कार्यालय के संचालन बर संशोधित निर्देश (Instructions) जारी करे हे।
पूर्व म जारी आदेश म आंशिक संशोधन करत हुये राज्य सरकार ह प्रतिबंधात्मक आदेश ले प्रभावित क्षेत्र म शासकीय कार्यालय के संचालन ल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहे के अवधि तक नई करे के निर्देश (Instructions) दे हे।
लेकिन ए क्षेत्र म कोरोना वायरस ले निपटे म शामिल अउ अलग-अलग आवश्यक सेवा पुलिस, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई अउ स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति अउ आन आपातकालीन सेवा ह पूर्व के अनुसार संचालित रही।
पंजीयन कार्यालय के संचालन के अनुमति रही। ए संबंध म वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के तरफ ले अलग ले आदेश जारी करे जाही।
सामान्य प्रशासन विभाग ह स्पष्ट करे कि ये निर्देश (Instructions) ह केवल प्रतिबंधात्मक आदेश ले प्रभावित क्षेत्र के सीमा म शासकीय कार्यालय अउ अलग-अलग विभाग के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग अउ आन प्रशासकीय इकाई म लागू होही। ये निर्देश ह केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहे के अवधि तक ही प्रभावी रही।