छत्तीसगढ़ में नियुक्तियों को मिलेगी गति… जीएडी ने जारी किया आदेश… प्रमोशन के भी खुलेंगे रास्ते
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में नियुक्तियों को गति मिलने की संभावना नजर आने लगी है। भूपेश सरकार ने प्रदेश में रूकी हुई चयन प्रक्रिया को बहाल करने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने भी सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी सभी विभागों को पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
विदित है कि छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेते हुए पूर्व आरक्षण व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नियुक्तियों और प्रमोशन को यथावत रखने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत ही चीफ सिकरेट्री, डीजीपी सहित आला अधिकारियों की बैठक ली थी और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही बताया है। 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी। हालांकि अभी यह राहत अंतरिम है। मतलब अगली सुनवाई या नये तथ्य के आते तक भर्तियां की जा सकेंगी। इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यहां करीब दो साल से आरक्षण विवाद के कारण भर्तियां, प्रवेश परीक्षाएं रुकी हुई हैं।
बीते साल नवंबर में ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखे जा रहे हैं। जल्द ही इस पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है, इसके बाद भर्ती और आरक्षण आधारित अन्य प्रक्रियाओं पर स्थिति साफ हो सकेगी।