Corona: इहां बिहनिया सात बजे ले दोपहर दू बजे त खुले रही व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कलेक्टर ह जारी करिन आदेश
जय जोहार…. गरियाबन्द कलेक्टर छतर सिंह डेहरे के तरफ ले कोरोना (corona) वायरस संक्रमण ले बचाव अउ रोकथाम बर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करे गे हे। जेन गरियाबन्द जिला के पूरा सीमा क्षेत्र बर 17 अगस्त के मध्य रात 12 बजे तक प्रभावशील रही।
गरियाबन्द नगर पालिका परिषद म कोरोना (corona) के 13 पाजिटिव मरीज पाय गे हे। एखर सती दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 144, एपिडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नगर पालिका परिषद गरियाबन्द के पूरा सीमा क्षेत्र म निषेधाज्ञा जारी करे गे हे।
जेखर खाती 30 जून के मध्य रात ले अवइया आदेश तक पूरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र बर पूर्व म अनुमति प्राप्त सब्बो व्यवसायिक प्रतिष्ठान ह बिहनिया सात बजे ले दोपहर दू बजे तक खुल सकही।
एमा सब्जी मण्डी, दूध डेयरी, कृषि कार्य ले संबंधित सब्बो प्रतिष्ठान, होटल, रैन बसेरा ह शामिल हे। किराना समान, दूध, फल, सब्जी ल बिहनिया सात बजे ले दोपहर दू बजे तक होम डिलवरी करे जा सकही। फल अफ सब्जी ठेला ले कालोनी अउ मोहल्ला म ए समय म विक्रय कर सकही।
बता देन कि गत 17 जून के आदेश के अनुसार गरियाबन्द जिला म बिहनिया पांच बजे ले रात 9 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकान, व्यववसायिक अउ आन प्रतिष्ठान ल संचालन बर अनुमति दे गे रिहिस।