सुकमा म कलेक्टर ह जारी करिन नवा निर्देश, जानव कौन ल मिलिस छूट
जय जोहार सुकमा…. भारत सरकार अऊ राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर अऊ जिला दंडाधिकारी चन्दन कुमार के तरफ ले जिला म लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण अऊ शहरी क्षेत्र बर आज निर्देश जारी करे गे हे। जारी निर्देश म नगरी क्षेत्र ल छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र म सबो पंजीकृत प्रतिष्ठान, निजी अऊ व्यवसायिक ल 50 प्रतिशत कर्मचारी मन के उपस्थिति के संग परिचालन के अनुमति दे जात हे। ए क्षेत्र म सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तंबाकू, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन के उपयोग अऊ परिचालन ह प्रतिबंधित होही। कोनो धार्मिक संस्था क खोले के अनुमति वर्तमान म नई दे जावत हे। वैवाहिक समारोह के आयोजन बर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ले अनुमति प्राप्त करे जा सकत हे। अधिकतम 20 लोग मन के संग निजी स्थान म विवाह के अनुमति दे जा सकही।
नगर पालिका परिषद सुकमा, नगर पंचायत दोरनपाल अऊ कोन्टा के अईसे वार्ड जिहां अधिक भीड़ नई होवत हो, बड़े बाजार नई हो अऊ एक जगह समूह म बाजार नई लगत हो, ऊहां सशर्त दुकान प्रारंभ करे के अनुमति दे गे हे। जिला म कोनो स्थान म दुकान संचालन अऊ अन्य गतिविधि के दौरान ए बात के ध्यान रखे जाय कि जिला म 144 प्रभावशील हे। महामारी अधिनियम के तहत हर कार्यवाही ल अंजाम दे बर मास्क पहनना अनिवार्य हे अऊ न्यूनतम एक मीटर के सामाजिक दूरी के संग काम करे ल होही। क्रेता अऊ विक्रेता समेत दुकान के कर्मचारी मन ल अनिवार्य रूप ले मास्क के उपयोग करे के संगेसंग दुकान म सेनिटाइजर अऊ हाथ धुलाई के व्यवस्था सुनिश्चित करना होही।