दूसर जिला म जाने बर कलेक्टर अऊ दूसर राज्य म जाने बर राज्य स्तर पर होही जारी पास
जय जोहार…. कोरोना वायरस के संक्रमण ले सुरक्षा के दृष्टि ले छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश म तीन मई तक लॉकडाउन घोसित करे गे हे। भारत सरकार अऊ राज्य शासन के तरफ ले समय-समय म कोरोना वायरस के प्रकोप ल देखत दुए केवल अत्यावश्यक सेवा के निर्बाध संचालन एवं अत्यावश्यक कारण ले आवागमन के अनुमति दे के संबंध म दिशा-निर्देश जारी करे गे हे।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के तरफ ले आज मंत्रालय, महानदी भवन ले एक आदेश जारी करे गे हे। ए आदेश म राज्य के सबो कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी अऊ पुलिस अधीक्षक मन ल सक्षम अनुमति, स्वीकृति के बगैर आवागमन पास जारी नई करे ल, सबो चेक प्वाइंट अऊ बैरियर म जारी दिशा-निर्देश के पालन सुनिश्चित करे ल केहे गे हे।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य म जिला के भीतर आवश्यक कारण ले आवागमन बर अनुमति पत्र, पास अऊ छ्ततीसगढ़ राज्य म अंर्तजिला आवागमन बर मृ्त्यु, मेडिकल इमरजेंसी अऊ अन्य आपातिक प्रकरण म अनुमति पत्र आवेदक के निवास स्थान के जिला दंडाधिकारी कार्यालय ले जारी करे जाही। छत्तीसगढ़ राज्य ले अन्य राज्य अंतर्राज्यीय आवागमन बर अनुमति केवल राज्य स्तर ले दे जाही। आवेदक के निवास स्थान वाले जिला दंडाधिकारी कार्यालय ले आपात स्थिति होय म अनुमति बर अनुशंसा ई मेल के माध्यम ले राज्य स्तर पर ई मेल पर गृह विभाग के सचिव ल भेजे जाही। अंतिम निर्णय ल राज्य स्तर म ले जाही। राज्य शासन स्तर ले अनुमति प्राप्त करे के बाद ही जिला दंडाधिकारी कार्यालय के तरफ ले अनुमति पत्र जारी करे जाही।