जय जोहार…. (Chhattisgarh) प्रदेश म कोरोना संक्रमित मरीज मन के उपचार के दौरान निजी चिकित्सालय अउ डायग्नोस्टिक केंद्र म सीटी स्कैन के दर निर्धारित हो गे हे। ए दर के निर्धारण ल सीएम भूपेश बघेल के दिशा-निर्देश म स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ह करे हे।
स्वास्थ्य विभाग के तरफ ले जारी आदेश के अनुसार चेस्ट (फेफड़ा) सीटी स्कैन बिना कंट्रास्ट बर 1870 रुपए अउ चेस्ट (फेफड़ा) के सीटी स्कैन कंट्रास्ट समेत 2354 रुपया शुल्क निर्धारित करे गे हे। ए आदेश म उल्लेख करे गे हे कि प्रदेश (Chhattisgarh) के सबो निजी चिकित्सालय के तरफ ले कोविड 19 मरीज मन बर छत्तीसगड़ शासन स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण विभाग के तरफ ले निर्धारित शुल्क ही ले जाए।
(Chhattisgarh) कोविड 19 मरीज मन के आरटीपीसीआर, एंटीजन, ट्रूनाट टेस्ट सिरिफ आईसीएमआर अउ राज्य शासन के तरफ ले अधिकृत पैथोलाजी केंद्र अउ अस्पताल ले ही कराए जाए। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट, 1949 अउ छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट, 2020 के अंतर्गत दंडनीय होही।
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