जय जोहार रायपुर…. कलेक्टर अऊ जिला दंडाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन ह 16 अप्रैल शाम पांच बजे ले 19 अप्रैल शाम पांच बजे तक बर रायपुर जिला म आवश्यक प्रतिष्ठान मन ल छोड़ के शेष गतिविधि मन के संचालन म रोक लगाए के आदेश दे हे।
ए अवधि म मेडिकल दुकान, मिल्क पार्लर, एलपीजी गैस के दुकान अऊ आनलाइन होम डिलीवरी सेवा मन ह खुले रही। ए अवधि म अर्थात 72 घंटा अनावश्यक रूप ले घूमे ल अऊ आए-जाए म प्रतिबंध रही। सब्जी बाजार, अन्य मार्केट अऊ दुकान मन घलो बंद रही। कलेक्टर अऊ जिला दंडाधिकारी ह जिला के सबो नागरिक मन ले अपील करे हे कि वे कोरोना के रोकथाम अऊ बचाव करे म हरसंभव सहयोग करे अऊ ए अवधि म अपन घर म रहे।
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