दारू पी के गाड़ी चलई ह पड़ गे भारी, दू वाहन चालक उपर 11-11 हजार के जुर्माना
कोरबा। दारू पी के गाड़ी चलईया मन के अब खैर नई हे। काबर कि नवा मोटर व्हीकल एक्ट अनुसार भारी भरकम जुर्माना राशि पटाय बर परही। ये संसोधन के बाद राज्य म पहिली मामला कोरबा जिला म आघू आए हे। नशा म गाड़ी चलावत रिहिन दू झन वाहन चालक ले 11-11 हजार रूपिया जुर्माना लगईस हे।
जानकारी मुताबिक पाछु शनिवार के यातायात के निरीक्षक ह रात म गश्त के दउरान 2 ठन वाहन ल पकड़िस अउ दूनो गाड़ी के चालक मन ऊपर जुर्माना लगईन हे। ये दूनों चालक मन दारू पी के कार चलावत रिहिस।
जब एल्कोमीटर म जांच करिस तब मात्रा 174 अउ 116 पाइंट बतईस हे। न्यायिक दंडाधिकारी गीतेश कौशिक द्वारा आज दूनों वाहन चालक के विरूद्ध 11-11 हजार रूपिया के अर्थदंड आरोपित करे गिस। जेन ह केंद्र सरकार द्वारा लागू करे गे मोटर संसोधन विधेयक 2019 के तहत आरोपित करे गिस हे। बतात देंन कि एखर पहिली जुर्माना के राशि बहुत ही कम रिहिस।